लोहरदगा के माननीय विधायक श्री सुखदेव भगत ने विधानसभा सत्र के चौथे दिन विधानसभा में आदिवासियों को जमीन खरीदने में थाने की बाध्यता समाप्त करने के लिए प्रदर्शन किया.विधायक ने कहा की आजादी से पूर्व अंग्रेजों के जमाने में CNT एक्ट कानून बना था ,उस समय यह कानून बना था कि जिस थाने में जमीन है उसी थाने के लोग ही जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं. यह कानून उस समय सार्थक था क्योंकि एक थाने से दूसरे थाने की दूरी 150 से 200 किलोमीटर तक हुआ करती थी. वर्तमान में 15 से 20 किलोमीटर में एक थाना है जिसके कारण आदिवासियों को अपनी जमीन बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
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आदिवासी व्यापार या अन्य कार्य भी करना चाहते हैं लेकिन थाने की बाध्यता के कारण वे जमीन नहीं बेच सकते हैं ,जिसके कारण आदिवासियों को आगे बढ़ने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.विधायक ने सरकार से अविलंब आदिवासियों को जमीन बेचने के लिए थाने की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है.