नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 20 प्रतिशत बेड आरक्षित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को निर्देश दिया है कि जो फैसला लेना हो वो जल्दी लें, देर न करें.
बता दें कि सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है. इस आदेश में कहा गया था कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए 20 फीसदी बेड आरक्षित करके रखें.