गुमला: पालकोट प्रखंड के गोनमेर नागोटोली के रहने वाली शिक्षिका गीता देवी ने पति बालमुकुंद महतो और ससुर कलेश्वर महतो के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और प्रताड़ना की याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में दायर की है. दायर याचिका में कहा गया है कि दांपत्य जीवन के दौरान उसे तीन पुत्र हुए. शादी के समय उसने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. ससुराल वाले पढ़ने में सहयोग नहीं कर रहे थे. फिर भी उसने एमए तक की पढ़ाई पूरी की.
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उसका गांव के विद्यालय में ही पारा शिक्षक पद पर चयन हुआ. उसके पति बाहर काम करने देना नहीं चाहते थे. उसके बारे में गलत-गलत अफवाह फैलाते रहे. पति एवं ससुर से प्रताड़ित होने के बावजूद वह ससुराल में रही. 28 नवंबर 2018 को उसके पति ने यह प्रस्ताव दिया कि उसकी बड़ी बहन सुनीता से वह शादी करना चाहता है जिससे उसकी संपति उसे मिल जाए. यह सुनकर वादिनी हतप्रभ रह गई. वादी बालमुकुंद महतो उससे तालाक मांगने लगा. तालाक देने से इंकार करने पर मारपीट करने लगा.
इसी बीच उसका पति संक्रमण से पीड़ित हो गया. चिकित्सक से इलाज कराया गया. चिकित्सक ने किसी भी हालात में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने से मना किया. वह ससुराल में अलग रहने लगी. लेकिन पति ने चिकित्सक की सलाह नहीं मानी. उसके ससुर ने उसे घर से निकाल दिया. वह मायके से विद्यालय आने जाने लगी. 28 जून 2019 को उसके पति ने विद्यालय में और प्रखंड संसाधन केन्द्र में मारपीट की और धमकी दी. उसका पति दबंग है.