New Delhi:- उद्योगपति विजय माल्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने की कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में दिवालिया कार्रवाई शुरू की गई थी, इसी कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में अपील करने की इजाजत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों का किंगफिशर एयरलाइंस का कर्ज है इसे वसूलने के लिए बैंक दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं.विजय माल्या यूके में फिलहाल जमानत पर हैं, उन्होंने पिछले वर्ष यूके के फैसले के खिलाफ फिर से ताजा याचिका दायर करने की अपील की थी. कोर्ट ने माल्या के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक टालने की अनुमति दी थी. वहीं विजय माल्या के वकील फिलिप मार्शल का कहना है कि बैंकों की दिवालियापन की प्रक्रिया को ना सिर्फ स्थगित बल्कि उसे खारिज करना चाहिए. यह पूरा मामला ऋण विवाद का है और भारत की कोर्ट जानबूझकर इस पूरे मामले को खींच रहे हैं.