महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान हैं. प्रस्तावित कानून को राज्य में लागू करने के लिये विधेयक के मसौदे में भादंसं, सीआरपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है.
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी और इसे आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा. विधानमंडल का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है.
उन्होंने कहा कि विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए आएगा. इसे कानून का रूप ले लेने पर ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा. देशमुख ने कहा कि इसमें 15 दिनों के भीतर किसी मामले में जांच पूरी करने और 30 दिन के भीतर सुनवाई का प्रावधान है.
कैबिनेट ने आगामी सत्र में 2018-2019 की महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की तालिका को मंजूरी दे दी. मनरेगा योजना के संयोजन में महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए एक राज्य योजना के रूप में “शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना” को भी लागू किया जाएगा.
इसके साथ ही कोल्हापुर में ‘डीवाई पाटिल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी’ के नाम से ‘इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, 2020’ की स्थापना से संबंधित विधेयक भी पारित किया गया और एक सेल्फ-सपोर्टिंग यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूरी दी गई.