रांची: स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त आदेश के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने रांची जिले में दिनांक 31 मार्च 2020 तक लॉक डाउन का निर्देश जारी किया है. इस क्रम में संपूर्ण जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कई गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गयी है. आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने, कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं जागरुकता सहित कई आदेश उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की ओर से दिये गये हैं.
लॉक डाउन के दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीपीओ जेएसएलपीएम रांची को उपयुक्त जगहों पर दालभात केन्द्र खुलवाने और उसे प्रभावी रुप से चलाने का आदेश दिया है. डीसी ने पदाधिकारियों को इस संदर्भ में दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
पूर्व से कार्यरत वैसे मजदूर जो पूर्णतया तालाबंदी की अवधि में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उनकी मजदूरी का 75 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश उपायुक्त की ओर से श्रम अधीक्षक रांची को दिया गया है. श्रम अधीक्षक को इससे संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का आदेश दिया गया है ताकि भुगतान संबंधित कठिनाई होने पर मजदूरों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके.
लॉक डाउन के दौरान सभी स्थानीय प्रशासनिक/स्वास्थ्यकर्मियों व अन्य कर्मियों को सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं एवं आवागमन हेतु स्पेशल बस की सुविधा प्रशासन की ओर से उपलब्ध करायी जायेगी. इस संबंध में अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम को निगम द्वारा संचालित बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है.
कोरोना वायरस से होनेवाले दुष्प्रभाव, बचाव एवं रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे. इस संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, रांची तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया है, ताकि इस रोग से बचाव के प्रति लोग जागरुक हो सके.