दो कपड़ा दुकानों को प्रशासन ने किया सील,दोनों दुकानों पर कोविड नियम के उल्लंघन का आरोप
दुमका:- दिन प्रतिदिन राज्य तथा जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. विशेष जांच शिविर के माध्यम से पूरे जिले में कोविड-19 की जांच भी की जा रही है.
कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के निवास स्थल को केन्द्र बिन्दु मानते हुए भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में कंटेनमेंट जोन,बफर जोन भी बनाये जा रहे हैं. कोरोना से बढ़ते संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी,पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा की अगुवाई में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने शहर के मुख्य चौक चौराहों का भ्रमण किया एवं लोगों से मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की. नगर थाना से मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत की गयी जो टीन बाजार चौक होते हुए सिंधी चौक पर खत्म हुई.
कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी विधिसम्मत कार्रवाईः
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. कोविड से बचाव के नियमों का पालन कर आप अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के गाईडलाइन का पालन सभी को करना होगा. 65 वर्ष के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं,गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारणों को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी.
भ्रमण के दौरान उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि जिलेवासियों के सहयोग से जिला प्रशासन कोरोना के पहले चरण को रोकने में सफल हुआ था. कोरोना के दूसरे चरण को भी आमजनों के सहयोग से जीतेंगे. उन्होंने आमजनों से अपील किया कि खुद जागरूक होकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करें. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भीड़ का हिस्सा नहीं बनें. साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें. अपने आस-पास के परिवेश को स्वच्छ रखें. सरकार तथा जिला प्रशासन के निदेशों का पालन करें.
जांच में शहरी क्षेत्र के ज्यादातर लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैंः
उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कोरोना से संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं. कोरोना जांच के दौरान यह बातें पता चली हैं. वर्तमान में संक्रमित हो रहे लोगों में 80 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं. वैसे कार्यक्रम का आयोजन बिल्कुल नहीं करें जिनमें लोगों का जमावड़ा हो. जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ही किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करें. कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु धारा 144 भी लागू कर दिया गया है. धारा 144 प्रभावी रहने तक पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेध रहेगा.
सामाजिक दूरी बनी रहे,दुकान के आगे मार्किंग अवश्य करायेंः
उपायुक्त ने विभिन्न दुकानदारों को निदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में बिना मास्क पहने लोगों को दुकान में प्रवेश नहीं करने दें. अगर दुकान के अंदर बिना मास्क पहने लोग तथा सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते लोग पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया जायेगा. सामाजिक दूरी बनी रहे इसे ध्यान में रखते हुए दुकान के आगे मार्किंग अवश्य कराएं. दुकान में आने वाले लोगों को मास्क पहनने के लियर कहें तथा उन्हें भी कोविड-19 से बचाव के नियमों के बारे में जानकारी दें. भ्रमण के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले 2 दुकानों(टीन बाजार चौक स्थित तथा नीचे बाजार स्थित, कपड़े की दुकान) को सील कर दिया गया.