रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले की एक 13 वर्षीय बच्ची को जबरदस्ती एसिड पिलाए जाने की जांच से जुड़े दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस के शपथपत्र पर असंतोष जताया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा लग रहा है कि अनुसंधान सही दिशा में नहीं जा रहा है इसलिए पुनः शपथ पत्र दायर किया जाए.
हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 1 सप्ताह बाद की निर्धारित की है. राज्य सरकार की ओर से मामले में कोर्ट से कहा गया कि गया कि इस वाद में पुलिस की जांच चल रही है. जरूरत पड़ने पर आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जायेगा.
झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर इस घटना के बारे में जानकारी दी थी. इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई हो रही है.