बिहार: बिहार में लॉकडाउन में बड़ी ढ़ील दी गयी है. सरकार की ओर से अनलॉक-3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया. जिसमें 1 अगस्त से बहुत कुछ खोलने का सशर्त आदेश दिया है.
बिहार में केन्द्र सरकार की ओर से अनलॉक-3 का गाइडलाइन की शर्ते लागू रहेगी. साथ ही कुछ क्षेत्र में राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. 50 प्रतिशत क्षमता के साथ निजी और सरकारी दफ्तर खुलेंगे. रात के 10 बजे से सुबह के पांच बजे तक नाइन कर्फ्यू लागू रहेगा.
अनलॉक-3 में शापिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं होगी. रेस्टोरेंट और मॉल में होम डिलेवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी. राज्य सरकार ने अनलॉक-3 गाइडलाइन में दुकान और मार्केट खोलने का फैसला सभी जिलों के जिलाधिकारी के उपर छोड़ दिया गया है. जिलाधिकारी अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए फैसले लेंगे.
वहीं निजी वाहनों के परिचालन पर पाबंदी रहेगी. शर्त के साथ बिहार में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन में छूट दी गयी है. सभी धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों पर रोक रहेगा. पार्क और जिम भी 16 अगस्त तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार ने खेती से संबंधित गतिविधियों और कृषि संबंधित दुकानों को छूट दी है.