खूंटी: विजयादशमी के दिन खूंटी में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. होटल, बार और रेस्टोरेंट में भी शराब बिक्री पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी. पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी. झारखंड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली-2018 के नियम-29 के तहत खुदरा शराब बिक्री दुकानें विजयादशमी के अवसर पर एक दिन बंद रखने का स्पष्ट प्रावधान है. खूंटी जिला में विजयादशमी का त्योहार 8 अक्टूबर को मनाया जाना है.
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने 8 अक्टूबर 2019 को खूंटी जिला में शुष्क दिवस घोषित किया है. इस दिन जिले की अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी खुदरा शराब बिक्री दुकानें बंद रहेंगी. इस दिन किसी भी होटल, रेस्तरां व बार में भोजन के साथ शराब नहीं परोसा जायेगा. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को किसी भी अनाधिकृत स्थान पर शराब का संग्रह व बिक्री पर लगाए गये प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन व निगरानी हेतु निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. झारखंड उत्पाद नियमावली-2018 के नियम-29 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.