रांची: झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान कई तरह की सेवाओं में छूट दी है. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया. छूट देने को लेकर सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक चली थी.
इसके अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर की अनुमति दी गई है. इसमें औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़ी वस्तुओं की दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट खुले सकेंगे.
नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर आदि सेवा केंद्र खुले रहेंगे.
निजी कार्यालय, ई कॉमर्स (गैर जरूरी और जरूरी), शराब की दुकानें खुली रहेगी. राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है. इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें जारी रहेगी.