खास बातें:
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मामला इलेक्ट्रो स्ट्रील द्वारा किए गए 174.39 हेक्टेयर जंगल जमीन को इंक्रोचमेंट से मुक्त नहीं कराने से है जुड़ा
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इलेक्ट्रो स्टीरल लिमिटेड द्वारा अवैध कब्जा की गयी वनभूमि के नियमितिकरण कराने के सांठ-गांठ का भी है आरोप
राजेश तिवारी
रांचीः झारखंड कैडर के टॉप लेवल के तीन आईएफएस जंगल जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने का गंभीर आरोप है. इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने राज्यपाल, वन मंत्री, मुख्य सचिव व विभाग के सचिव को पत्र भी लिखा है. पत्र में कहा गया है कि इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड बोकारो द्वारा अतिक्रमित की गयी 174.39 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अफसरों ने सार्थक प्रयास नहीं किया. इसकी निगरानी जांच से होनी चाहिए. पत्र में कहा गया है कि आईएफएस संजय कुमार, एके रस्तोगी व शशिनंद ने कंपनी से सांठ-गांठ कर अवैध कब्जा की गयी वनभूमि के नियमितिकरण के लिए प्रस्ताव को भारत सरकार को भी भेजा.
2008-10 के बीच कंपनी ने वन भूमि पर कब्जा किया
इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड बोकारो ने वर्ष 2008-2010 के बीच 174.39 हेक्टेयर वनभूमि पर अवैध कब्जा किया. अरबों रुपये की संरचना एवं पूरी फैक्ट्री का निर्माण इसी जमीन पर किया. कागजी खानापूर्ति के लिए कुछ वन मुकदमे दर्ज किये गये. यही नहीं बोकारो में ही दूसरे स्थान के लिए पर्यावरण स्वीकृति भी ली गई. लेकिन फैक्ट्री वन भूमि में ही स्थापित कर दी गई. अतिक्रमित वनभूमि पर कंपनी स्थापना से अभी तक कार्यरत है.
वन परामर्श समिति ने भी माना गलत
वन परामर्श समिति ने भी माना है कि बगैर वन पदाधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़े वनभूमि का अतिक्रमण एवं उस पर फैक्ट्री निर्माण संभव नहीं है. वन परामर्श समिति ने भी वन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.