श्योपुर: जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत श्योपुर से मुरैना व ग्वालियर आने-जाने वाली बसों के आवागमन को पूर्व में 03 जुलाई तक प्रतिबंधित किया गया था.
जिला ग्वालियर व मुरैना अतंर्गत कोरोना पाॅजिटिव व्यक्तियो की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है. इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए श्योपुर से मुरैना व ग्वालियर आने-जाने वाली बसों के आवागमन को अब 14 अगस्त 2020 सोमवार तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

