मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पेटिशन मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है. राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक कपिल सिब्बल को हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए बतौर फीस दी जाएगी.
महाराष्ट्र के गृह विभाग ने जारी किया शासनादेश
गृह विभाग के मुताबिक कपिल सिब्बल का साथ देने वाले वकील राहुल चिटणीस को प्रति सुनवाई डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे. सरकार के इस आदेश को लेकर भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है. उन्होने कहा, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठावाड़ा के कई इलाकों में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. लोगों के घर ढह गए हैं. उन्हें नुकसान भरपाई देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है. लेकिन कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है.