जमशेदपुरः जमशेदपुर शहर के बहुचर्चित उपेंद्र सिंह की हत्या मामले में पिस्तौल-कारतूस के साथ पकड़े गए शूटर विनोद सिंह और सोनू सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंजिला जॉन की अदालत के विंदु पर 26 मार्च को फैसला सुनाएगी. मामले में अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है.
30 नवंबर 2016 को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के बार एसोसिएशन भवन के दूसरे तल्ले पर अपराधियों ने बागबेड़ा निवासी सह ट्र्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई थी. गोली मारने वाले विनोद सिंह और साेनू सिंह को भीड़ ने पकड़ लिया था. सूचना के बाद सीतारामडेरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी. दोनों के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए थे. सीतारामडेरा थाना की पुलिस को दोनों ने बताया था कि गैंगस्टर अखिलेश सिंह और हरीश सिंह के कहने पर उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी. हत्या की योजना बर्मामाइंस सुनसुनिया गेट के पास अनिल सिंह की होटल में बनी थी जहां उन दोनों के अलावा हरीश सिंह समेत अन्य लोग थे.
हत्या मामले में दुमका जेल में गैंगस्टर अखिलेश सिंह, हरीश सिंह, जसवीर सिंह, संजय जोजो समेत 10 के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हत्या मामले में अखिलेश सिंह समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है मामले में हरीश सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली है.