दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के रोजाना सामने आ रहे नए केसों के चलते सरकारी अस्पतालों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों से मदद लेने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में इलाज महंगा होता है, जो हर किसी मरीज के बस की बात नहीं है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों को लेकर जानकारी मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या रियायती जमीन पर सरकारी जमीन पाने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकते हैं?.
इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से एक हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने टिप्पणी की, इन चैरिटेबल हॉस्पिटल को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर जमीन सरकार से मिली है.
इन्हें कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करना चाहिए. कोर्ट ने सरकार से ऐसे हॉस्पिटल को चिन्हित करने के लिए कहा है.