नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है. दरअसल, एक अपराधी जिसपर आठ आपराधिक मामले दर्ज थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया.
शीर्ष अदालत ने अपराधी से कहा कि तुम खतरनाक आदमी हो, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. अदालत ने यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों को दी जाने वाली जमानत के चलते उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी परेशान है. अदालत ने आगे कहा कि विकास दुबे को जमानत दी गई, लेकिन उसने इसके बाद क्या किया, ये सभी ने देखा है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक अपराधी जिसपर आठ मामले दर्ज थे, उसने जमानत के लिए अदालत से गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत ने उसे यह कहते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि तुम खतरनाक आदमी हो, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं दी जा सकती है.
वहीं, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में बढ़ रहे अपराधों से राज्य सरकार खासा परेशान है. फिर, अदालत ने विकास दुबे का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि 64 आपराधिक मामलों वाले एक अपराधी को जमानत दी थी, लेकिन सबने देखा कि उस अपराधी ने क्या किया.
गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिकरू गांव में दो जुलाई की रात को दबिश देने गई पुलिस की टीम पर साथियों के साथ हमला कर आठ पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया. उसे मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था.