धनबाद:- वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यवसायिक यात्री वाहन के लिए टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सभी संबंधित व्यवसाय यात्री वाहन स्वामि लोक डाउन के दौरान टैक्स में छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.