दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की स्पष्टता की मांग वाली याचिका पर कोई आदेश देने से इंकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने शराब की बिक्री बंद करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और कहा कि राज्य सरकारें शराब की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था पर विचार करें.
बता दें कि लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना का कहर अब भी देश में जारी है, संक्रमित लोगों का आंकड़ा 52 हजार के करीब पहुंच चुका है और 1700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. वहीं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुुताबिक दुनिया भर में ढाई लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. दुनिया में सबसे अधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं, यहां 75 हजार से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं.
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों और मानकों को बनाए रखने के लिए शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री/ होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए.’