दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट या उसके अधीन आने वाली सभी अदालतों द्वारा जारी अंतरिम आदेश, जोकि 15 मई तक के लिए लागू थे या जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, वे सभी अंतरिम आदेश अब 15 जून या अगले आदेश के आने तक लागू रहेंगे.
यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दूल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने पारित किया है. कोरोनावायरस महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से वादियों के अदालत नहीं पहुंच पाने और अदालतों की सीमित कार्यवाहियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
इस नए आदेश में बेंच ने यह स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश 15 जून तक या अगले आदेश तक बढ़ाए जा रहे हैं. यह उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां इस अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में कोई विपरीत आदेश पारित किया हो. इस आदेश को कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.
गौरतलब है कि लॉकडाउन की घोषणा के एक दिन बाद भी दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मार्च को आदेश जारी कर 16 मार्च तक के लिए लागू सभी अंतरिम आदेशों को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया था. अब एक बार फिर 15 मई तक के लिए लागू सभी आदेशों को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है.