नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में 24 मार्च से लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. आज यानी 17 मई को लॉकडाउन-3 का आखिरी दिन था, ऐसे में सरकार ने अब लॉकडाउन-4 का ऐलान कर इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने रविवार की शाम लॉकडाउन-4 से जुड़ी एडवायजरी जारी की है.
एडवायजरी के मुताबिक Lockdown-4 में क्या रहेगा बंद और किसकी होगी इजाजत
- लॉकडाउन-4 में मेट्रो, स्कूल- कॉलेज और हवाई सेवा बंद रहेगी. हालांकि दो राज्य आपसी सहमति से बसें और निजी वाहनों को चला सकते हैं.
- स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी. लॉकडाउन-4 के दौरान शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच सिर्फ जरूरी सर्विस को छोड़कर बाकी किसी भी तरह की व्यक्तिगत मूवमेंट प्रतिबंधित है.
- अपने इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए धारा 144 लगाए जाने का पूरा अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया गया है. सीनियर सिटीजन, 10 साल से कम के बच्चों का सामान्यतः बाहर निकलना बंद ही रहेगा.
- लॉकडाउन-4 में सभी राजनीतिक सभाओं और वैवाहिक सभाओं पर भी रोक लगाई गई है. लॉकडाउन-4 के दौरान पूल, मॉल, रेस्तरां (होम डिलीवरी को छोड़कर), जिम भी बंद रहेंगे.
- कंटेन्मेंट जोन में अब भी कड़ा प्रतिबंध जारी रहेगा. सामान्यतः घरों के बाहर मूवमेंट बंद रहेगा. केवल एसेंशियल सामानों की सप्लाई होगी. रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के बारे में फैसला अब राज्य सरकारें करेंगी.
- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है उसपर जुर्माना लगेगा. दुकानों में 2 गज की दूरी का पालन करना होगा और 5 आदमी से ज्यादा लाइन में नहीं इकट्ठा होंगे.
- सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना लागू रहेगा. शादियों में 50 आदमी और मौत पर 20 आदमी से अधिक इकट्ठा नहीं होंगे.
इन चीजों पर प्रतिबंध जारी
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी
- मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे
- होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत मंगलवार (12 मई) को राष्ट्र के नाम संबोधन में ही स्पष्ट कर दिया था कि देश में 18 तारीख से पूर्णबंदी का चौथा चरण शुरू हो जाएगा और यह पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा. हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि इस चरण में किसी चीज में और कितनी छूट दी जाएगी.
कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है और इसके तीन चरण पूरे हो चुके हैं. पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक था.
लॉकडाउन का पहला चरण
पहले चरण में केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लगभग ज्यादातर गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध था. सार्वजनिक परिवहन भी पूरी तरह बंद कर दिया गया था.
लॉकडाउन का दूसरा चरण
दूसरे चरण में कुछ ढील देते हुए जरूरी सामान की आपूर्ति के साथ साथ गैर जरूरी सामान की आपूर्ति को भी कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी. इसी के अनुरूप ट्रकों आदि को एक से दूसरे राज्य में जाने की ढील भी दी गई थी.
लॉकडाउन के तीसरा चरण
तीसरे चरण में पूरे देश को संक्रमण की स्थिति के आधार पर तीन चरणों रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया था. रेड जोन को भी कंटेनमेंट और गैर कंटेनमेंट क्षेत्रों में बांटा गया था.