नई दिल्ली: लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को यह जानकारी दी है.
मुख्यमंत्री ने कहा ‘कोविड-19’ एक-दो माह में खत्म नहीं होने वाला है. जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती फिलहाल कोरोना के साथ जीना होगा. कोरोना जल्द खत्म नहीं होने वाला, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती हमें इसके साथ ही जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा.
दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में बस, तिपहिया, ई-रिक्शा आदि को शर्तों के साथ चलाने और बाजारों में दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है.
उन्होंने कहा कि इस दौरान मेट्रो ट्रेन सेवा को चलाने की अनुमति नहीं दी गयी है. स्कूल, कालेज, प्रशिक्षण संस्थान, स्पा, सैलून आदि को 31 मई तक अनुमति नहीं दी गई है.
उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी लेकिन लॉक डाउन हमेशा नहीं रखा जा सकता, अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है. पिछले तीन लॉक डाउन में हमने कोरोना के साथ लड़ने में खुद को तैयार किया है, अब हमे मजबूती और सावधानी के साथ आगे बढ़ना है. केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के बाद दिल्ली में लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी.
ऑड-ईवन की तर्ज पर सभी दुकानें खुलेंगी
सीएम ने कहा कि दिल्ली ऑड-इवन की तर्ज पर सभी दुकानें खुलेंगी और आवश्यक चीजों की दुकान रोज खोली जा सकती है. हालांकि कंटेंटमेंट जोन में बरकरार रहेगी और वहां किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी. दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि उनकी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये अन्यथा दूकान बंद करा दी जाएगी. रेस्तरां होम-डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं है.
सरकारी-प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे
लॉकडाउन 4. 0 में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोलने की अनुमति दी गयी है लेकिन कंपनियां सुनिश्चित करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए. बाहर से मजदूर बुलाये बिना इंडस्ट्री, निर्माण कार्य भी शुरू करने की अनुमति है.
शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी जारी रहेगी
शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे घर से निकलने के अनुमति नहीं है सिर्फ जरूरी सेवाओं को पाबन्दी के समय में जाने आने दिया जायेगा. 5 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग , 10 साल से कम उम्र के बच्चे , गर्भवती महिलाओं और दूसरी बिमारी से ग्रस्त लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.
नहीं खुलेंगे स्पॉ और सैलून
मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे. सैलून, स्पा को भी 31 मई तक बंद रखा जायेगा , साथ ही अगले आदेश तक धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.
कार पूलिंग की अनुमति नहीं
टैक्सी और कैब को अनुमति दी गयी है लेकिन सिर्फ 2 पैसेंजर्स जा सकते हैं. एक यात्री के साथ ऑटो, e-रिक्शा चलाये जा सकते है. मैक्सी कैब और rtv में सिर्फ 5 यात्रियों को परमिशन दी गयी है.
बस में यात्रा से पहले होगी स्क्रीनिंग
20 यात्रियों के साथ दिल्ली में बस सेवा को भी अनुमति दी गयी है. यात्रियों को बस में यात्रा से पहले स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. दुपहिया वाहन पर सिंगल राइडर और 4 पहिया में 2 यात्री सफर कर सकते है.
शादी और अंतिम संस्कार में गेदरिंग
शादी में अधिक से अधिक 50 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे. डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को बिना रोक-टोक बॉर्डर पर आ जा सकेंगे.