चतरा: देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉक डाउन-04 प्रभावी हो चुका है. ऐसे में जहां लोगों को शर्तों के साथ सरकार ने रियायत दी है वहीं बुजुर्गों और बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह बैन कर दिया गया है.
उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने समाहरणालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में कल शाम आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने लॉक डाउन 04 लागू किया है. लेकिन आमलोगों की समस्याओं को देखते हुए इसमे थोड़ी ढील दी गई है.
उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और एमएचए के गाइड लाइन के अनुसार जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडो में बंद पड़ी मोबाईल रिपेयर की दुकानें, रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक टीवी दुकान, हार्डवेयर, मेडिकल, सब्जी, किराना, पशुपालन व चारा समेत अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी. डीसी ने बताया कि लॉक डाउन 04 के दौरान जिले में संचालित शराब की सभी दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी. क्योंकि मद्य निषेध विभाग से अबतक दुकानों को खोलने का कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है.
उन्होंने बताया कि लॉक डाउन 04 को ले चतरा के दोनों अनुमंडल क्षेत्र चतरा और सिमरिया में धारा 144 लागू कर दिया गया है. इसके तहत 60 साल से ज्यादा और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है.