नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को चेताया है. दिल्ली हार्कोर्ट ने डीएमआरसी को निर्देश दिया है कि मेट्रो रेल के संचालन की अनुमति मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं. कोर्ट ने कहा कि मेट्रो के कोच का पूरी तरह से पैक होना कोरोना महामारी के बीच एक खतरनाक स्थिति को पैदा कर सकता है.
बता दें कि दिल्ली मेट्रो को लॉकडाउन 4 में चलाने की अनुमति नहीं मिली है. हालांकि मेट्रो संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है. लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मेट्रो का संचालन फिलहाल के लिए रोका गया है. दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 में मेट्रो के संचालन की अनुमति केंद्र से मांगी थी.
संचालन के लिए तैयार है मेट्रो
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में मेट्रो के संचालन की अनुमति नहीं दी है. जबकि मेट्रो ने संचालन की पूरी तरह से तैयार कर ली है. जैसे ही संचालन के आदेश होंगे उसी दिन से मेट्रो चलने लगेगी. इस दौरान मेट्रो के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. अब यदि मेट्रो का संचालन होता है तो यहां पर कोरोना से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य होना, मेट्रो बोर्ड करने से पहले स्क्रीनिंग होना, किसी के बीमार होने पर मेट्रो में नहीं जाने देना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मेट्रो में 2 मीटर की दूरी बनाए रखने जैसे नियम बनाए जाएंगे.
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 हजार के पार
दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 हजार के पार पहुंच चुकी है. ऐसे में इस वक्त मेट्रो यदि संचालित होती है तो डीएमआरसी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों को कोरोना से बचाने की भी आएगी. मेट्रो में प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में मेट्रो को कोरोना से सुरक्षित रखते हुए इसका संचालन करना मेट्रो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा.