नई दिल्ली: कोयला आवंटन घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की कन्विक्शन पर रोक लगाने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई.
दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. निचली अदालत ने मधु कोड़ा को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में दोषी करार किया था.
मधु कोड़ा ने सजा पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी थी और अपील की थी कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए.
लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की सुविधा देना तब तक सही नहीं होगा, जब तक वह बरी नहीं हो जाते.