देवघर: देवघर के अनुमण्डल पदाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी है कि देवघर अनुमण्डल अंतर्गत ग्राम-भुरकुण्डा, पंचायत-लखोरिया, प्रखंड-सारवां में कोरोना वायरस से ग्रसित एक व्यक्ति पाये जाने के कारण दं0प्र0सं0 की धारा-133 एवं आईपीसी की धारा-188, 269, 270, 271 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करते हुए कफ्र्यू आदेश 24अप्रैल के प्रातः 06ः00 बजे से अगले आदेश तक लगाया गया था.
उक्त कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति का जांच प्रतिवेदन लगातार निगेटिव आने एवं संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार कोई लक्षण नहीं पाये जाने के कारण संबंधित व्यक्ति को माॅ ललिता हाॅस्पिटल, कोरन्टाईन सेंटर से मुक्त करते हुए अपने घर सुरक्षित भेज दिया गया है. साथ ही कंटेनमेंट जोन की पोर्टकाॅल अवधि भी पूर्ण हो गई है.
ऐसे में ग्राम-भुरकुण्डा, पंचायत-लखोरिया, प्रखंड-सारवां को ईपीआई सेंटर से संबधित चिन्हित किये गये कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है.