रांची : कंटेनमेंट जोन के बाहर व जिला के अंदर ऑटो रिक्सा, टेंपो, ई-रिक्शा, मैनुअल रिक्शा को चलाने की अनुमति दी गई है. इस संबंध में परिवहन विभाग ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है.
जारी गाइडलाइन के अनुसार ऑटो रिक्शा, टेंपो को व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना जरूरी होगा. साथ ही सक्षम प्राधिकार से परमिट भी अनिवार्य है.परमिट को ही उनका रूट पास माना जाएगा. इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी.
रुट पास यानि परमिट की एक प्रति को ऑटो रिक्शा के सामने वाले शीशे पर चिपकाना अनिवार्य होगा. गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए, बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित होगा. बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा. ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा के चालक को मास्क, फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य रहेगा.
ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा, मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सैनिटाइजर भी रखना होगा। इसके अलावा प्रत्येक बार यात्री के बैठने से पूर्व सीटों को बाहर अंदर एवं सभी रॉड एवं यात्रियों के संपर्क में आने वाले वाहन के समस्त अव्यवों को सैनिटाइज करना होगा.
सात सीटों की क्षमता वाले ऑटो में 4 और 4 क्षमता वाले ऑटो में दो यात्री बैठेंगे:
ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा, मैनुअल रिक्शा में चालक के अतिरिक्त जिसकी क्षमता 7 यात्री की है उसमें 4 , जिसकी क्षमता 4 यात्री की है उसमें 2 और मैनुअल रिक्शा में 1 यात्री को बैठने की इजाजत दी गई है.
यात्रा के दौरान यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
यात्रा के दौरान यात्री और चालक के धुम्रपान, गुटखा, खैनी आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा.
यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंधित रहेगा.
आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने का अनुरोध:
यात्रियों और ऑटो चालकों से आरोग्य सेतू एप इंस्टॉल करने और उसे ऑन रखने का अनुरोध किया गया है.
उपर्युक्त अंकित सारे शर्त ऑटो, टेंपो, ई-रिक्शा के परमिट रोड पास के शर्त माने जाएंगे एवं इसका उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.