आईएमए पोंजी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी आईएमए के संस्थापक-मालिक मोहम्मद मंसूर खान को बेंगलुरु की विशेष पीएमएलए अदालत ने 23 जुलाई कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में भेज दिया है। मंसूर खान पर आईएमए पोंजी स्कीम के तहत 1500 करोड़ रुपए की धांधली का आरोप है।आई मॉनिटरी अडवाइजर (IMA) के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान पर इस्लामिक बैंक के नाम पर करीब 30 हजार मुस्लिमों को चूना लगाने का आरोप है। मोहम्मद मंसूर खान करीब 1500 करोड़ की धोखाधड़ी कर दुबई भाग गया था। मंसूर खान ने लोगों से स्कीम में पैसा लगाने पर मोटे पैसे वापस आने का वादा किया गया था, लेकिन लोगों के साथ धोखा हुआ। बिजनेस ग्रैजुएट मंसूर खान ने 2006 में आई मॉनेटरी एडवाइजरी (IMA) के नाम से एक बिजनस की शुरुआत की थी और निवेशकों को बताया कि यह संस्था बुलियन में निवेश करेगी और निवेशकों को 7 से 8 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। 1500 करोड़ रुपए के आई मॉनिटरी एडवाइजर (IMA)पोंजी घोटाले के मुख्य आरोपी मंसूर खान को ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह ईडी की हिरासत में है। मंसूर खान से दिल्ली में पूछताछ की गई। मंसूर खान पर ईडी के साथ-साथ एसआईटी ने भी लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।