मुरैना : नगर निगम के वार्ड क्रमांक 17 माहौर कॉलोनी दत्तपुरा एवं वार्ड क्रमांक 25 आनंद नगर उत्तमपुरा मुरैना में आगामी आदेश तक कर्फ्यू रहेगा. कोरोना से संक्रमित पॉजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये. अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है. आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संसोधन, स्पष्टीकरण पृथक से जारी हो सकेगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी.