रांची: टाटा कमिंस के कर्मचारी के पिता के खिलाफ जिला प्रशासन ने डीएम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. उनपर ट्रेवल हिस्ट्री छिपाने का आरोप है. इसके कारण खुद पॉजिटिव होते हुए एक अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर दिया.
डीसी रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस किया गया है. उनकी ट्रेवल हिस्ट्री लखनऊ की थी. उन्होंने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छिपाकर किसी दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर दिया. संक्रमित होने वाला व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य नहीं है.
डीसी ने लोगों से आग्रह किया है कि किसी को भी कोरोना के दौर में ट्रेवल हिस्ट्री छिपाना नहीं है. सर्विलांस टीम, चेकनाका या जिला प्रशासन को जानकारी देनी है.
प्रशासन अपने स्तर से ट्रेवल हिस्ट्री के संकलन में लगा है. दूसरे राज्यों के 24 जिलों से आने वालों की संपूर्ण जानकारी एकत्रित की जारी है. डीसी ने कहा कि ट्रेवल हिस्ट्री छिपाना या नियमों का उल्लंघन अपराध है.
डाटा इंट्री को अनिवार्य किया गया है. इसके लिए अनुमंडल स्तर पर डाटा इंट्री का विशेष प्रारूप तैयार किया गया है. जिसे शत प्रतिशत भरवाना अति अनिवार्य है.
इन 24 जिलों से आने वालों की जांच जरूरी
राज्य जिला/ शहर
- प. बंगाल हावड़ा, कोलकाता, 24 नार्थ परगना
- आंध्र प्रदेश कुरनूल, गुंटूर, कृष्णा
- दिल्ली नई दिल्ली
- गुजरात अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, बड़ौदरा
- हरियाणा फरीदाबाद
- कर्नाटक बेंगलुरु
- मध्य प्रदेश इंदौर, भोपाल, उज्जैन
- महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, थाणे
- पंजाब जालंधर, लुधियाना
- राजस्थान जयपुर
- तमिलनाडु चेन्नई
- तेलंगाना हैदराबाद