ओडिशा: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन आज किया जाएगा. बीते सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति दे दी है. यात्रा को लेकर न्यायालय ने कहा कि केन्द्र, राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन मिल कर इस कार्य को करेंगे.
प्रबंधन और केन्द्र मिलकर करेंगे रथ यात्रा के आयोजन
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की बेंच ने ओडिशा सरकार ने सूचित किया कि वह मंदिर प्रबंधन और केन्द्र के साथ तालमेल करके रथ यात्रा के आयोजन के दौरान चीजों को सुगम बनाए. केन्द्र ने भी पीठ को सूचित किया कि नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता किये बगैर राज्य सरकार और मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से रथ यात्रा का आयोजन किया जा सकता है.
इन शर्तों के साथ होगी रथ यात्रा
रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें रखीं हैं वो हैं,पुरी में प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएं, इसके अलावा रेलेवे स्टेशन, बस अड्डा भी बंद कर दिए जाए. रथ यात्रा के समय पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाए. इसके अलावा एक रख को अधिकतम 500 लोग ही खींचेंगे.
टीवी चैनलों को मिलेगी कवरेज की अनुमति
मंदिर में उन्ही पुजारियों को जाने की अनुमति होगी जो कोरोना नेगेटिव हैं. वहीं दो रथों के बीत कम से कम 1 घंटे का अंतर रखा जाए. लोग अपने-अपने घरों से इस यात्रा को देख सकें इसके लिए टीवी चैनलों को कवरेज की अनुमति दी जाए. वहीं ओडिशा सरकार रथ यात्रा में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी रखे.