भिण्ड: कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रभारी नायब तहसीलदार मनीष जैन, तहसीलदार वृत्त गोहद, शिल्पा सिंह, तहसीलदार वृत्त मेहगांव,आशीष खरे एवं ब्लॉक मेडीकल स्वास्थ्य अधिकारी मेहगांव डॉ शोभाराम शर्मा को नोटिस जारी कर कहा कि आपके द्वारा समय-समय पर निरंतर विभिन्न मीटिंगो के दौरान निर्देशित किया गया था कि आप अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत लंबित एवं प्राप्त हो रही सीएम हैल्पलाईन, लोकसेवा गारंटी, समाधान एक दिवस तत्काल योजना से संबंधित आवेदनो का निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार तत्काल निराकरण किया जाए.
परन्तु समीक्षा करने पर पाया गया कि आपके द्वारा अपने स्तर पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही नहीं की जा रही है. इस कारण लंबित एवं प्राप्त हो रही शिकायतो का समय सीमा में संतुष्टपूर्ण निराकरण नहीं किया जा रहा है. उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों में निरंतर लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है. क्यो न आपके आपकी म.प्र.सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियमो के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्वियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाए और लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत 250 रूपए प्रतिदिन प्रति प्रकरण के मान से शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही से दण्डित किया जाए. आप अपना जवाब तीन दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.