रांची : झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य और भाजपा नेता डॉ मनोज कुमार ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि लालपुर थाना प्रभारी एसएसपी रांची पर भी भारी हैं. एसएसपी रांची के आदेश निर्देश के 6 माह बीत जाने के उपरांत भी ना प्राथमिकी दर्ज की गई ना कार्रवाई की गई. ना ही प्राथमिकी दर्ज करने की कॉपी उपलब्ध कराई गई. यह एसएसपी के आदेश का उल्लंघन तो है ही, साथ ही साथ राइट टू सर्विस एक्ट का घोर उल्लंघन है. किसी भी थाना प्रभारी को कोई भी मामले को इतने दिनों तक लटकाने का कोई अधिकार नहीं है.
क्या है मामला :
डॉ मनोज ने कहा कि दिनांक नौ जनवरी 2020 को पीएसीएल इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला उदय प्रसाद सहायक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची के नाम एसएसपी रांची को कार्रवाई हेतु लिखित शिकायत की थी. एसएसपी ने त्वरित गति से करवाई करने का आदेश दिनांक 13/01/2020 को दिया था. यह आदेश आवासीय कार्यालय के पत्रांक 514/ G/ 13-01-2020 लालपुर थाना को करवाई हेतु अग्रसारित है किंतु थाना प्रभारी इतने भारी हैं कि 6 माह बीत जाने के उपरांत भी करवाई करना उचित नहीं समझा. जो अत्यंत सोचनीय और चिंतनीय है !
करवाई नहीं होने की स्थिति में इसकी शिकायत पुलिस महानिदेशक झारखंड को की गई है किंतु भ्रष्टाचारियों का पकड़ इतना ऊंचा है कि नियम कानून आदेश /निर्देश सब बेकार है.
इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट के माध्यम से करवाई करने का आग्रह किया था इसके उपरांत भी अभी तक कोई करवाई नही होना चिंता जनक है.