बक्सर : जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक गुरूवार को जिला पदाधिकारी हुई. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक जुलाई 2020 से भारत सरकार के दिशा-निर्देश में अनलॉक-2 की नियमावली जारी कर दी गई है. बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार के गाइडलाइन को अक्षरश: लागू किया गया है. इसमें मास्क नहीं पहनने वाले, सोशल डिस्टेसिंग अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है. इसकी व्यापक जानकारी आमजनों को देने हेतु जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को निदेशित किया जा चुका है. पुनः उपस्थित थाना प्रभारीगणों को भी आदेश का अनुपालन सख्ती से करवाने का निदेश दिया गया.
इसमें गैरजवाबदेह दुकानदार, बस मालिकों के साथ-साथ बगैर मास्क वाले आमजनों के ऊपर भी कार्रवाई करने को कहा गया. सड़क किनारे विभिन्न तरह की सामग्रियों को बेचनेवालों, स्ट्रीट भेंडर भी मास्क निश्चित रूप से पहने, इसको सुनिश्चित करने को कहा गया. बस चालक, ऑटोचालक, दुकानदार स्वयं तो मास्क पहने ही साथ ही यात्रियों, ग्राहकों को भी मास्क अथवा फेसकवर करने को कहें. यातायात नियमों को लागू करवाने हेतु लगातार वाहन चेकिंग करवाने का सख्त निदेश दिया गया. जांच अभियान में हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, दो पहिया वाहन पर ट्रिपल लोडिंग की जांच विशेष रूप से करने का निर्देश दिया गया. नाबालिगों के वाहन परिचालन पर सख्ती से रोक लगाते हुए पकडे़ जाने पर उसके अभिभावक/वाहन स्वामी से नियमानुसार 25000 रूपया जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान की जानकारी दी गई. जिले में वैसे स्थलों की पहचान की गई है, जहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती है. ऐसे स्थलों की संख्या 56 जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताई गई. 56 जगहों को कार्य विभाग के अनुसार छाँट कर संबंधित कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया. ताकि दुर्घटना में कमी हेतु आवश्यक सुधार किया जा सके. विद्यालयों के बसों में शत प्रतिशत स्पीड गवर्नर को लगवाने का सख्त निदेश जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि सभी मध्यम वर्ग, भारी वर्ग के मालवाहक/सभी यात्री वाहन एवं सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाने के पश्चात ही दुरूस्ती प्रमाण पत्र मोटरयान निरीक्षक द्वारा निर्गत किया जाता है. आईडीटीआर औरंगाबाद में भारी वाहन चालन प्रशिक्षण हेतु कुल नौ लोगों को भेजने की जानकारी दी. सभी को प्रशिक्षणोंपरान्त चालक अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में धायल पीड़ितो की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन का पुरस्कार हेतु दीपक पाण्डेय के नाम की अनुशंसा परिवहन विभाग में की गई है. अनुमोदनोपरान्त जिला स्तरीय कार्यक्रम में दीपक को सम्मानित किया जाएगा. महाविद्यालय में रोड़ सेफ्टी एम्बेस्डर हेतु नोडल पदाधिकारी एवं सड़क सुरक्षा एम्बेस्डर की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी को विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया. सिविल सर्जन बक्सर को दुर्घटना उपरान्त तत्काल ऐम्बुलेंस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चत करने को कहा गया.
सिविल सर्जन ने इसके लिए विशेष नम्बर सभी थाना प्रभारी को दिया. सड़क दुर्घटना में मृत्यु के उपरान्त सरकारी प्रावधान के अनुरूप मृतकों के आश्रितों को मुवाअजा सहानुभूतिपूर्वक तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया. कार्यपालक पदाधिकारी ने वेडिंग जोन के लिए स्थल का चयन कर लिए जाने की जानकारी दी. बक्सर नगर परिषद में कुल 110 दुकानों के लिए निविदा किये जाने की भी जानकारी दी गई. बैठक में सिविल सर्जन बक्सर, जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी डुमरांव, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी बक्सर, सभी नामित सदस्यगण एवं सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे.