शिवपुरी: जिलान्तर्गत 25 जून के बाद हुए विवाह समारोह में सम्मिलित हुए व्यक्तियों, बाहर से आये मेहमान एवं जिले से बाहर आयोजित वैवाहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर लौटे व्यक्तियों तथा अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों से जिले के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं 14 दिवस तक अपने आप को होम क्वारंटाइन करें एवं चिकित्सालय में जाकर अनिवार्य रूप से अपना कोरोना परीक्षण कराना सुनिश्चित करें.
कलेक्टर अनुग्रहा पी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. होम क्वांरटाइन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट, 1897 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.