देवघर : देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागरने जानकारी दी है कि वर्तमान में लागू लॉकडाउन के तहत तत्काल किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा.
इसके अलावा उपायुक्त नैंसी सहाय के निर्देश पर विशेष सतर्कता बरतते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया है. ऐसे में सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 निषेधाज्ञा लागू किया गया है. इसके तहत धार्मिक आयोजनों या मांगलिक अनुष्ठानों यथा-विवाह यज्ञोपवित, गृहप्रवेश, जन्मदिन, विदाई समारोह, स्वागत समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास, खेल समारोह, आम सभा का सम्बोधन आदि सार्वजनिक कार्यक्रम को अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है. उपरोक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले देवघर अनुमंडल अन्तर्गत सभी धर्मशाला, मैरिज हाॅल, बैंक्विट हाॅल, कम्युनिटी हाॅल, स्टेडियम एवं अन्य स्थलों को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा. इनकी बुकिंग भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की गय़ी है. कहा गया है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 52, 57, 58 एवं भा०द०वि० की धारा-188 के तहत् कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी.