देवघर: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लॉकडाउन के दरम्यान सरकारी कार्यालयों को खोलने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है.
इस संबंध में उपायुक्त द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किया गया-
पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नी एवं आपातकालीन सेवा, आपदा प्रबंधन, कारा एवं मुंसिपल सर्विस इनकी सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के लॉक डाउन के पूर्व की तरह जारी रहेंगी.
इसके अलावे राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के ग्रुप A एवं ग्रुप B के पदाधिकारी आवश्यकता अनुसार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. ग्रुप C और उनके नीचे के कर्मचारियों की कार्यालय में 33% तक उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए.
जिला प्रशासन का मौका त्रिची सहित अकाउंट जनरल का फील्ड कार्यालय ठंडा कार्यालय प्रतिबंधित कर्मचारियों के साथ कार्य करेगा. हालाँकि सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.
नई दिल्ली में, केवल नई COhi में, संबंधित COVID 19 संबंधित गतिविधियों और बाहरी किचेन ऑपरेशन के समन्वय की सीमा के निवासी आयुक्त.
वन कार्यालय के कर्मचारी, चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्यजीव, जंगल में अग्निशमन, जल रोपण, गश्त और उनके आवश्यक परिवहन आंदोलन को संचालित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक कर्मचारी.
इसके अलावे उपायुक्त नैंसी सहाय ने उपरोक्त निर्देश के आलोक में देवघर जिले के सभी कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया है कि 20.04.2020 से सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए तथा कार्यालयों का संचालन कंडिका-2 के अनुसार किया जाए.
साथ ही सभी कार्यालय प्रधान पदाधिकारी कर्मचारी का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनके कार्यालय के कमरे का साइज क्या है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करने हेतु अधिकतम कितने पदाधिकारी व कर्मी बैठ सकते हैं.
इसके अलावे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय ध्यान में रखा जाए कि कार्यालय के कोरिडोर में सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन न हो और कार्यालय में सभी पदाधिकारी व कर्मी मास्क लगाना सुनिश्चित करेंगे.
कार्यालय अवधि के दौरान कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर तथा यथा सम्भव Thermal gun की व्यवस्था की जाय. साथ ही बिनावजह कार्यालय में अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश को रोका जाए.
अतिआवश्यक बैठकों का आयोजन अगर VC अथवा अन्य इंटरनेट प्लेटफार्म के माध्यम से संभव नहीं हो, तो उतना ही पदाधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया जाए, ताकि सोशल डिस्टेन्स के सिद्धांत का पालन करते हुए सभागार में बैठाना संभव हो. सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय परिसर में गुटखा, तंबाकू खाकर थूकने की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए.