ग्वालियर: जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने इस आशय का निर्णय लिया है. सोमवार के सांयकाल हुई डिस्ट्रिक क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू करने पर सहमति बनी थी.
कलेक्टरकौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान ग्वालियर शहर में किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे.
कहीं भी भीड़ पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. लॉक डाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी.
सीमा पर बने नाकों पर कड़ी निगरानी रहेगी. जिले के भीतर किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी को जिले से बाहर जाने दिया जाएगा. केवल आपातकालीन मेडिकल जरूरत होने पर ही जिले से बाहर और भीतर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी.