गुना: जिला शिक्षा अधिकारी को शोकाज नोटिस शिक्षा विभाग का स्थापना लिपिक निलंबित समय-सीमा बैठक में विश्वनाथन ने निर्देश दिया. कलेक्टर एस. विश्वनाथन ने कहा है कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए वनों का होना अत्यावश्यक है.
वनों में अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वनों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर वन विभाग कड़ाई से रोक लगाए और नहीं मानने वालों कि गिरफ्तारी की कार्रवाई करें.
उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी वनमण्डल को निर्देशित किया कि वन विभाग संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई हेतु आवश्यक होने पर पुलिस की मदद भी लें. उन्होंने यह निर्देश जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में दिए.
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित शिकायतें खोलकर नहीं देखने के कारण उसके एल-4 स्तर पर पहुंचने के मद्देनजर नाराजगी व्यक्त की तथा जिला शिक्षा अधिकारी आर.एल. उपाध्याय के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
उन्होंने उक्त शिकायत का एक सप्ताह में निराकरण नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच भी संस्थित करने की बात भी कही.
इसी प्रकार सीएम हेल्प लाईन में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित एक अन्य आवेदन के निराकरण में ढिलाई और लापरवाही के मद्देनजर उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के ही स्थापना लिपिक को तत्काल निलंबित करने के भी निर्देश दिए.
सीएम हेल्पलाईन के लंबित आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण हेतु उन्होंने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों एवं आवेदनों के निराकरण के प्रति गंभीर रहे.
शिकायतों-आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय है. सभी संबंधित अधिकारी सतर्क रहें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
उन्होंने गुना नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति लिए तलघर निर्माण कराने पर भी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भवन स्वामी भवन निर्माण के समय तलघर निर्माण के लिए टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर वैधानिक रूप से तलघर निर्मित कराएं.
उन्होंने जिले के समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय को निर्देशित किया कि ऐसे भवन स्वामी जो विधिवत स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने भवनों में तलघर निर्मित करा रहे हैं, को तत्काल रोकें एवं उन्हें नोटिस जारी करें.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे भवन मालिक जिन्होंने पहले से ही तलघर निर्मित करा लिए हैं लेकिन उनके पास आवश्यक स्वीकृति नहीं है, वे तीन माह के भीतर संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति विधिवत प्राप्त करें.
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जनपदों में मनरेगा अंतर्गत मस्टर श्रमिक बढ़ाने तथा जरूरतमंद ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देने मनरेगा के तहत कार्यो में संख्या 50,000 तक कराने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए. इसी प्रकार जिले के समस्त निर्माण विभागों को ”रोजगार सेतु” एप के माध्यम से रोजगार देने की संख्या बढ़ाने भी निर्देशित किया.