रांची: झारखंड हाईकोर्ट में रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने आज तबलीगी जमात की चार महिला सहित 17 जमातियों को बेल दे दी है. ज्ञात हो कि 30 मार्च को हिंदपीढ़ी स्थित मर्कज से जमात के काम से आये विदेशियों को पुलिस उठा कर ले गयी थी और 7 अप्रैल को इनके विरुद्ध केस दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया था.
जिन विदेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उनमें मलेशिया, हॉलैंड, इंग्लैंड व जाम्बिया की 4 महिलाएं व 13 पुरुष शामिल थे.
इन्हीं में से एक मलेशियाई महिला को कोरोना पॉजिटिव पायी गयी थी. उसके बाद पुलिस ने इन सभी पर गलत तरीके से वीजा पासपोर्ट लेकर भारत आकर धर्म प्रचार करने का आरोप लगाया था.
मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉक्टर अल्लाम पैरवी कर रहे थे. आज हुई बहस के बाद अदालत ने सभी 17 लोगों की जमानत दे दी है.