रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाईस चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने का स्वागत किया है. जिसमें कहीं भी मामला दर्ज करने की आजादी है तथा पी आई एल और जनहित याचिका भी कंज्यूमर फोरम में दायर करने का प्रावधान किया गया है. पहले के कानून में ऐसा प्रावधान नही था.
राजेश कुमार शुक्ल ने इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामबिलास पासवान को बधाई दिया है. श्री शुक्ल ने श्री पासवान से मोबाइल पर भी बात कर बधाई दी.
उन्होंने कहा है कि इस कानून में उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन भी उचित है इससे मामलों के निपटारे में सहायता मिलेगी तथा जल्दी मामलों का निपटारा हो सकेगा.
उन्होंने कहा है कि इस कानून में फोरम को अधिकार से पूरी तरह पूर्ण किया गया हैं. इससे उपभोक्ता विवादों को समय पर निपटारा करने में सहायता होंगी. वही इस उपभोक्ता प्राधिकरण के पास दो से पांच साल तक कि कैद की सजा सुनाने और 50 लाख तक जुर्माना करने से अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लग सकेंगी.
श्री शुक्ल जो झारखंड में कंज्यूमरस मामलों के विशेषज्ञ भी है ने कहा है कि पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इसके दायरे में लाकर केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों का विशेष ख्याल रखा है. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत होंगी.