दिल्ली: राजस्थान की सियासत में जारी दंगल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने इस मामले में सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
सीपी जोशी ने कहा कि ये संविधान में लिखा गया है कि संसद कानून बनाएगी, कोर्ट उसपर नजर रखेगा. उन्होंने कहा कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का हक विधानसभा के स्पीकर का है. मैंने सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया था, ऐसे में अभी तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है.
हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि अगर अदालत कोई कार्रवाई करता है, तो वो तभी कर सकता है जब मैं कोई फैसला सुनाऊं. लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है. इसलिए अब राजस्थान में संवैधानिक दिक्कत पैदा हुई है.
राजदीप सरदेसाई के साथ खास बातचीत के दौरान राजस्थान के स्पीकर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते क्या मैं नोटिस भी जारी नहीं कर सकता हूं.
मेरा अधिकार है नोटिस देने का, मैंने वो दे दिया है. लेकिन संविधान कहता है कि फैसले तक अदालत दखल नहीं दे सकता है, लेकिन अभी तो वहां तक बात नहीं पहुंची है.