मथुरा: राजस्थान के बहुचर्चित और भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए 11 पुलिसकर्मियों को 35 साल बाद मथुरा डिस्ट्रिक कोर्ट ने बुधवार (22 जुलाई) को सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने 11 दोषी पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी को 10-10 हजार का जुर्माना भी देना होगा.
मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ने यह सजा सुनाई है. दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सजा का फैसला सुनाए जाने के दौरान राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह, उनके पति विजय सिंह आदि स्वजन मथुरा कोर्ट पहुंचे थे. राजा मानसिंह की बेटी दीपक कौर ने कहा कि यह हमें और राजा साहब को न्याय मिला है. इस फैसले के बाद भरतपुर की जनता को बहुत खुशी है.