रांची : अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड बनवा कर राशन का उठाव करने वाले लोगों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची ने 37 लोगों को इस संबंध में नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है. शहरी क्षेत्र के 25 और ग्रामीण क्षेत्र के 12 अपात्र /आयोग राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी किया गया है. सभी को एक सप्ताह के अंदर उठाव किये गये खाद्यान्न की सूद सहित राशि जमा करने का आदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया है. यदि एक सप्ताह के अंदर राशि जमा नहीं की जाती तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता नहीं रखने वाले वैसे लोग जो राशन कार्ड बनवा कर खाद्यान्न सामग्री का उठाव कर रहे थे, इन्हें पूर्व में ही राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया था. इस संबंध में अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी, जिसके विरुद्ध अब तक 1600 लोगों ने अपने-अपने राशन कार्ड सरेंडर किए थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने कार्ड सरेंडर नहीं किया है. तय समय सीमा में कार्ड सरेंडर नहीं करने पर 37 लोगों को चिन्हित कर सूद सहित राशि जमा करने का आदेश दिया गया है.
ऐसे लोगो जो अपात्र/अयोग्य हैं, जिन्होने अबतक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है, उनके विरूद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आपको बतायें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक भी चयनित हो गये हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है। झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत निम्न व्यक्ति पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, अपवर्जन मानक निम्नवत् हैं-
(1) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो।
(2) परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं.
(3) परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है.
(4) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है।
(5) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है।
(6) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है।
(7) परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है।
(8) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है।
अपवर्जन मानक के तहत् यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से अभिलंब अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति कार्यालय, राँची में विलोपित करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करें नहीं तो उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी.