-
रेगुलेशन गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन
रांची: झारखंड सरकार की ओर से शुक्रवार को यह स्पष्ट किया गया है कि कोरोना संक्रमण काल में मास्क नहीं पहनने को लेकर दंड और जुर्माने की राशि जल्द तय होगी, इसके लिए रेगुलेशन गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी साफ किया गया है कि मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये के जुर्माने और दो साल की सजा के प्रावधान करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह जानकारी दी गयी है कि राज्य सरकार द्वारा संक्रामक रोगों के प्रसार और संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है.
विभाग की ओर से बताया गया है कि वर्तमान में झारखंड में ऐसा कोई कानून उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.
कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में ऐसे निर्देश, अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होना, सामाजिक दूरी को बनाये रखने, नियमित रूप से मास्क पहनने का अनुपालन आवश्यक है.
स्वास्थ विभाग का कहना है कि समाचार पत्रों में आज प्रकाशित विभिन्न स्तरों से इस अध्यादेश के संबंध में दिये गये बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस अध्यादेश के प्रावधान को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां है.
यह अध्यादेश हर प्रकार के संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए जनमानस के व्यवहार एवं आचरण परिवत्र्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है.
अध्यादेश में वर्णित दंड के प्रावधान अधिकतम प्रस्तावित दंड के रूप में है. इस आध्यादेश के जारी होने वाले रेगुलेशन में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा कि किस उल्लंघन के लिए कितनी राशि का दंड देना होगा.
रेगुलेशन के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और इसमें जो दंड राशि का प्रावधान किया जाएगा, वह व्यावहारिक तथा अपराध की गंभीरता के समतुल्य होगा.