गुना: जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि कोराना के संक्रमण की रोकथाम हेतु रेल यात्रियों की आवाजाही पर नियंत्रण एवं जांच किये जाने हेतु रेल्वे स्टेशनों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक है.
इस हेतु उन्होंने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी घोषित किया है.
जारी आदेश में उन्होंने स्टेशन गुना हेतु विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में माध्यमिक शिक्षक मा.वि. नेगमा मोहनबाबू शर्मा, प्राथमिक शिक्षक प्रा.वि. चक चोरोल सहदेव जाट तथा प्राथमिक शिक्षक प्रा.वि.बंजारों के टपरे अभिताभ सुर्वे की, रूठियाई राघौगढ स्टेशन हेतु प्राथमिक शिक्षक प्रा.वि. नारोनी प्रदीप कुमार गौतम तथा प्राथमिक शिक्षक प्रा.वि.गौरा संतोष कुमार मेहर की.
विजयपुर राघौगढ स्टेशन हेतु प्राथमिक शिक्षक प्रा.वि.गोपालपुरा श्याम सुंदर मीना तथा प्राथमिक शिक्षक प्रा.वि.बावडी खेडा हरी सिंह लोधा की, कुंभराज स्टेशन हेतु प्राथमिक शिक्षक प्रा.वि.रेल्वे कालोनी कुंभराज दशरथ सिंह मीना तथा प्राथमिक शिक्षक मा.वि. पारगढ अजय कश्यप की तथा चांचौड़ा स्टेशन हेतु माध्यमिक शिक्षक कन्या उ.मा.वि.चांचौडा मनीष वर्मा तथा विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में प्राथमिक शिक्षक कन्या उ.मा.वि.चांचौडा मनोज चौरसिया कि तैनाती की है.
उन्होंने समस्त विशेष पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ट्रेन आगमन से 30 मिनिट पूर्व रेल्वे स्टेशन पर उपस्थित होने तथा आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कर उनकी सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर संधारित किया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रतिदिन प्रति शिफ्ट में ट्रेन निकलने के पश्चात यात्रियों की संधारित जानकारी कोविड कन्ट्रोल रूम (ई दक्ष केन्द्र) में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे.
उक्त विशेष पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी शिफ्टस का निर्धारण संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा निर्धारित जांच पत्रक संबंधित शिक्षकों को उपलब्ध कराया जायेगा. शिक्षक ड्यूटी के लिये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे.