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पी.पी.ओ. जारी होने के बाद संबंधित बैंक करता है अपडेशन की कार्यवाही
मध्यप्रदेश: सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने बैंक खाता और एम्पलाई डाटाबेस से संबंधित जानकारी मोबाइल अथवा दूरभाष पर किसी को भी न दें. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह की मांग की जाती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देकर वैधानिक कार्रवाई कराएं. यह अपील आयुक्त कोष एवं लेखा ने सेवानिवृत्त कर्मियों से की है.
गौरतलब है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों से उनके बैंक खाते और एम्पलाई डाटाबेस अपडेट करने के नाम से जानकारी मांगे जाने के मामले प्रकाश में आए हैं.
इस मामले में आयुक्त कोष एवं लेखा ने स्पष्ट किया है कि पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी होने के बाद पेंशन से संबंधित किसी भी जानकारी के अपडेशन का कार्य संबंधित बैंक द्वारा ही संपादित किया जाता है.
उन्होंने बताया कि संचालनालय कोष एवं लेखा और संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय कर्मी से इस तरह की कोई जानकारी व्यक्तिश: या टेलीफोन पर नहीं मांगी जाती है.