बिहार: बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार खराब होते हालात को देखते हुए एक अगस्त से 16 अगस्त तक फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. इसके लिए गुरुवार को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया. बिदित हो कि राज्य में पहले से ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है, जिसे 16 अगस्त तब बड़ा दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान केटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरती जाएगी.
सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में गहन समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है. बिहार में लॉकडाउन की अवधि को 16 दिन बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन की अवधि को एक अगस्त से बढ़ाकर अगले 16 दिन के लिए प्रभावी कर दिया गया है.
बिहार में लोक डॉन की अवधि पहली अगस्त से अगले 16 दिन के लिए पूरे राज्य में बढ़ाई जा रही है. यह लॉकडाउन पूर्व की तरह ही होगा लेकिन इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं. सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं.
लॉकडाउन में जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं उसमें सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए गए हैं. सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी. जबकि, कुछ वक्त के लिए सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई है.
इनपर लगाया गया है प्रतिबंध
- कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
- राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम होगा. केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को छूट दी गई है.
- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी. शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे.
इन्हें दी गई है छूट
- सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है.
- अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि, प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने की कोशिश करेगा.
- बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
- होटल, रेस्त्रां या ढाबे खुलेंगे, लेकिन वे केवल पैकिंग की सर्विस देंगे.
- मोबाइल शॉप, रिपेयरिंग शॉप, गैराज, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के स्तर पर दी जा सकेगी.
- रेल व हवाई सफर जारी रहेगा. आटो व टैक्सी पूरे राज्य में संचालित रहेंगे. जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है. शेष ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी.
- सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी.
- पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी.