रांची : झारखंड सरकार द्वारा 01 से 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन/ अनलॉक की अवधि विस्तारित की गई है. इस आदेश के तहत किसी भी तरह की नई छूट की घोषणा नहीं की गई है.
इन गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा
• राज्य में 31 अगस्त तक सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेन्मेंट पार्क, थिएटर आदि पूर्व की तरह बंद रहेंगे.
• स्कूल/कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, एकेडेमिक इंस्टिट्यूट बंद रहेगा.
• सैलून, स्पा, होटल, लॉज, धर्मशाला, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे.
• राज्य में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, एकेडेमिक, मनोरंजक, खेलकूद संबंधी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी.
• राज्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च/गिरजाघर, गुरूद्वारा एवं अन्य धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
• सार्वजनिक स्थल पर शराब, गुटखा, तम्बाकू, पान सिगरेट के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा.
• सार्वजनिक स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन एवं घर से बाहर निकलने पर मास्क/ फेस कवर लगाना अनिवार्य तथा वाहनों पर आवागमन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य.
• अंतरप्रांतीय सार्वजनिक परिवहन पर रोक जारी रहेगा. साथ ही रोज 09 बजे से सुबह 05 बजे तक आवागमन पर रोक जारी रहेगा.
• 65 वर्ष से ऊपर एवं 10 वर्ष से छोटे बच्चों को अतिआवश्यक कार्य (चिकित्सा संबंधी) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह.
• सभी लोग स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करेंगे तथा जिनके द्वारा पूर्व में ही यह ऐप इंस्टॉल कर लिया गया है, वे इसे समय-समय पर अपडेट करते रहेंगे.