मध्यप्रदेश: शासन के निर्देशानुसार 04 अगस्त 2020 से राजस्व न्यायालयों के निर्णयों की नकल निर्धारित शुल्क पर लोगों को मिलेगी. अधीक्षक भू-अभिलेख नरेन्द्र पाण्डे ने बताया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम के अधीन इलेक्ट्रोनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों जो 01 अक्टूवर 2016 के बाद समस्त राजस्व प्रकरणों के पारित आदेशों एवं खसरा खतोनी, नक्शा, नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राधिकृत वेबपोर्टल www.mpbhulekh.gov.in एवं लोकसेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाईन कियोस्क, तहसील कार्यालय में स्थित आईटी सेंटर से निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकगें. संबंधित अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपये तथा अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये शुल्क निर्धारित है.